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सीआरओ ने प्रधान की शिकायत पर नगर पालिका परिषद के ईओ को दिये निर्देश

सीआरओ ने प्रधान की शिकायत पर नगर पालिका परिषद के ईओ को दिये निर्देश



राकेश सिंह 


कर्नलगंज,गोण्डा। तहसील व विकास खंड कर्नलगंज अन्तर्गत ग्राम कादीपुर के प्रधान जयप्रकाश सिंह ने संपूर्ण समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र देकर नगर पालिका परिषद कर्नलगंज द्वारा विधि विरुद्ध व अनियमित तरीके से लाभ पहुंचाये जाने के मामले में संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई किये जाने क़ी उच्चाधिकारियों से मांग क़ी है। प्रधान श्री सिंह ने बताया क़ी नगर पालिका परिषद कर्नलगंज के सीमा विस्तार में उनके ग्राम पंचायत के कई मजरे व तमाम गाटा संख्या नियम विरुद्ध शामिल कर लिया गया। जिसके संबंध में तत्कालीन उपजिलाधिकारी ने प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय को पत्र भेजकर लिखित रूप से अवगत कराया है क़ी अपने कार्यालय के पत्र संख्या-81/ एल.बी.सी./2022 दिनांक 27 अगस्त 22 का सन्दर्भ ग्रहण करें,जो नगर पालिका परिषद कर्नलगंज के सीमा विस्तार हेतु जारी अधिसूचना के विरूद्ध प्रस्तुत आपत्ति से संबंधित है। प्राप्त आपत्तियों की जाँच कराई गई व राजनैतिक दलों के साथ पूर्व में बैठक कर कार्यालय के पत्र संख्या: 969 /आ.लि./22 व 16-8-22 कों आपत्तियों का निस्तारण करते हुए आख्या प्रेषित की जा चुकी है। उपजिलाधिकारी द्वारा पत्र में कहा गया है की प्राप्त आपत्तियों क़ी जॉच के दौरान ग्राम कादीपुर के मजरा रग्घापुरवा के साथ अन्य गाटे नगर पालिका परिषद कर्नलगंज के विस्तार के प्रस्ताव में सम्मिलित कर प्रेषित किया गया है,जो नगर पालिका परिषद विस्तार के मानक के अनुरूप नही पाया गया है। जिसमें गाटा संख्या-59 से गाटा संख्या-88 तक व गाटा सं. 111 से 155 तक गाटा सं. 422 से 432 तक, गाटा सं. 448 तथा गाटा सं. 478 से 495 शामिल है। पत्र में कहा गया है की प्रकरण के संबंध में तत्कालीन उपजिलाधिकारी द्वारा माननीय न्यायालय में काउंटर भी दाखिल किया गया है। फिर भी उपरोक्त गाटाओं से संबंधित व्यक्तियों को नगर पालिका परिषद कर्नलगंज द्वारा अनियमित तरीके से लाभ पहुंचाया जा रहा है,जो विधि विरुद्ध है। प्रधान ने संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई किये जाने क़ी मांग क़ी है। मामले को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए मुख्य राजस्व अधिकारी द्वारा नगर पालिका परिषद कर्नलगंज के अधिशाषी अधिकारी को कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है।

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rakesh25
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