कृपा शंकर चौधरी रिपोर्ट विनोद कुमार सोनबरसा गोरखपुर
सरदार नगर, गोरखपुर। चौरीचौरा थाना अंतर्गत कम्पोजिट विद्यालय की प्रधानाध्यापिका की तहरीर पर उसी विद्यालय के शिक्षामित्र के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता के तहत छेड़छाड़ एवं अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
दरअसल 27/9/2022 को चौरीचौरा थाना में कम्पोजिट विद्यालय विशुनपुर खुर्द की प्रधानाध्यापिका द्वारा तहरीर दिया गया कि उसी विद्यालय में कार्यरत शिक्षामित्र मनोज दूबे द्वारा उनके साथ छेड़छाड़ कर अपमानित किया गया है और जान से मारने की धमकी दी गई है। साथ ही तहरीर के माध्यम से यह भी अवगत कराया गया है कि उक्त शिक्षा मित्र का शिक्षण कार्य अनुशासित नहीं है और विद्यालय की छात्राओं के साथ व्यवहार भी अच्छा नहीं है। जिससे स्कूल के छात्राओं का पलायन हो रहा है। तहरीर मिलने पर थाने द्वारा प्रथमदृष्टया जांच कराईं गई जिसमें मामला सही पाया गया और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354,504,506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
सुत्रों की माने तो शिक्षामित्र मनोज दूबे की बी आर सी अधिकारियों और शिक्षा संघ में अच्छी पहुंच है। जिससे वह अक्सर अनुशासनहीनता करता रहा है। गलती करने के बाद भी वह दबाव बना कर गलत को सही कराना जानता है। आश्चर्यजनक बात यह है कि सबकुछ जानते हुए भी अधिकारी एवं अन्य मनोज दूबे का ही पक्ष लेते रहे हैं।
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