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SC-“मृतक के साथ आखिरी बार देखा जाना” नहीं हो सकता सजा देने का आधार

SC-“मृतक के साथ आखिरी बार देखा जाना” नहीं हो सकता सजा देने का आधार

सुप्रीम कोर्ट का हत्या क़े मामले में महत्वपूर्ण फैसला,सुप्रीम कोर्ट ने कहा आरोपी का मृतक क़े साथ आखिरी बार देखा जाना सजा का एकमात्र आधार नहीं हो सकता।सर्वोच्च न्यायालय ने हत्या के आरोपियों की समवर्ती सजा को रद्द करते हुए कहा कि अदालत को केवल “आखिरी बार देखे जाने” की परिस्थिति के आधार पर किसी अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। “आखिरी बार देखे जाने” के सिद्धांत का सीमित उपयोग है, जहां मृतक को अभियुक्त के साथ आखिरी बार देखे जाने और हत्या के समय के बीच का समय बहुत कम है। प्रस्तुत मामले में दिनांक 10.10.1999 को नारायणपुर गांव के याकूब के गन्ने के खेत में दस वर्षीय लड़के हसीनम की लाश मिली थी. जाबिर और अन्य पर इस लड़के की हत्या करने का आरोप लगाया गया था और उन्हें ट्रायल कोर्ट ने दोषी ठहराया था। इनकी अपील हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी।

वही अदालत ने कहा, “वर्तमान मामले में, “लास्ट सीन” सिद्धांत को छोड़कर, कोई अन्य परिस्थिति या सबूत नहीं है। महत्वपूर्ण रूप से, जब मृतक को 09-10-1999 को अभियुक्तों के साथ देखा गया था और संभावित समय के बीच का समय अंतराल उसकी मृत्यु, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर, जो दो दिन बाद की गई थी, लेकिन मृत्यु के संभावित समय के बारे में चुप थी, हालांकि यह कहा गया कि मृत्यु पोस्टमार्टम से लगभग दो दिन पहले हुई थी, संकीर्ण नहीं है। इस तथ्य को देखते हुए, और गवाहों के बयानों में गंभीर विसंगतियां, साथ ही तथ्य यह है कि प्राथमिकी घटना के लगभग 6 सप्ताह बाद दर्ज की गई थी, केवल “आखिरी बार देखे जाने” की स्थिति पर (भले ही इसे सही मान लिया गया हो) अभियुक्तों-अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराना उचित नहीं है।”

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