खोराबार -:18 वर्ष पहले मरे हुए राजकुमार की जमीन दूसरे राजकुमार ने बेचा
कृपा शंकर चौधरी
गोरखपुर। शासन द्वारा जमीन रजिस्ट्री के नियमावली में खामी के कारण अपराध करने के नये मामले सामने आ रहे हैं। विक्रेता द्वारा बेची जा रही जमीन का क्रास चेक नहीं होने से किसी कास्तकार की जमीन को कूट रचित ढंग से उसी के नाम के अन्य व्यक्ति को खड़ा कर बेचने से बेवजह सही व्यक्ति कचहरी का चक्कर लगाने को मजबूर हैं।
मामला गोरखपुर जनपद के खोराबार थाना क्षेत्र का है। प्रार्थिनी लाची देवी पत्नी स्व० रामचन्दर ग्राम रामपुर (नथई टोला), पोस्ट-झंगहा, थाना-खोराबार, तहसील सदर, जिला-गोरखपुर द्वारा स्थानीय थाना सहित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर बताया गया है कि उसके पति रामचन्दर पुत्र स्व० बेनी द्वारा ग्राम-रामपुर का पुराना गाटा सं0-360/2 डि0 व 368/15 डि0 व 371/1 डि० कुल तीन नम्बर कुल रकबा 18 डि० ग्राम-रामपुर के ही सोमती पुत्र नरायन से बैनामा लिया गया था, जिसका चकबन्दी में धारा-52 का प्रकाशन हो जाने के बाद नया गाटा सं0-491/0.020 हे० बन गया । उक्त गाटा जो उसके पति की मृत्यु हो जाने के कारण पुत्र राजकुमार पुत्र स्व० रामचन्दर (पौत्र स्व० बेनी) के नाम से था, को उसी के ही ग्रामसभा रामपुर के (केरवानी टोला) निवासी राजकुमार पुत्र स्व० रामचन्दर (पौत्र स्व० गनेश) द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार करके फर्जी तरीके से नया गाटा सं0-491/0.020 हे0 को दिनेश कुमार सिंह पुत्र स्व० रामनरेश सिंह निवासी एम० आई० ॥ आवास विकास कालोनी, शाहपुर नं0-1, पोस्ट-गीता वाटिका, शहर-गोरखपुर के पक्ष में दिनांक 20.04.2017 को बैनामा कर दिया गया है। जबकि प्रार्थिनी के पुत्र राज कुमार पुत्र स्व० रामचन्दर (पौत्र स्व० बेनी) की मृत्यु करीब 18 वर्ष पहले ही हो चुकी है।
तहकीकात न्यूज़ से बातचीत में पीड़ित द्वारा स्थानीय क्षेत्र में सक्रिय प्रापर्टी डीलर और दलाल की मिली भगत से यह जालसाजी करने की बात कही गई तो दूसरी तरफ पीड़ित की जमीन बेचने वाले राजकुमार द्वारा उक्त जमीन को अपनी जमीन समझ कर बेचने की बात कही जा रही है।
फिलहाल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दो-दो बार प्रार्थना पत्र देने के उपरांत भी मामला थाने के संज्ञान क्षेत्र में है। इस मामले में मुकदमा दर्ज होगा या आपसी सहमति बनेगी यह यक्ष प्रश्न बना हुआ है।